| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) |
| शुरू होने की तिथि | 1 जून 2015 |
| संचालन करता है | पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) |
| मंत्रालय | वित्त मंत्रालय, भारत सरकार |
| लक्षित वर्ग | असंगठित क्षेत्र के कामगार (जैसे – किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, ड्राइवर, घरेलू कामगार आदि) |
योजना का उद्देश्य:
असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 वर्ष की आयु के बाद निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करना, जिससे उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
पात्रता (Eligibility):
| शर्त | विवरण |
|---|---|
| आयु सीमा | 18 वर्ष से 40 वर्ष तक |
| बैंक खाता | बचत खाता (Savings Account) अनिवार्य |
| आधार कार्ड | जरूरी नहीं, लेकिन सिफारिश की जाती है |
| आयकरदाता | 01 अक्टूबर 2022 के बाद योजना में शामिल होने के लिए आयकरदाता पात्र नहीं हैं। |
पेंशन की राशि और योगदान (Pension Slab & Contribution):
आप योजना में यह तय कर सकते हैं कि 60 वर्ष के बाद आपको ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 या ₹5,000 मासिक पेंशन चाहिए। इसके अनुसार हर माह आपको एक निश्चित राशि जमा करनी होगी।
| मासिक पेंशन | 18 वर्ष की आयु में मासिक योगदान | 40 वर्ष की आयु में मासिक योगदान |
|---|---|---|
| ₹1,000 | ₹42 | ₹291 |
| ₹2,000 | ₹84 | ₹582 |
| ₹3,000 | ₹126 | ₹873 |
| ₹4,000 | ₹168 | ₹1,164 |
| ₹5,000 | ₹210 | ₹1,454 |
☑️ योगदान ऑटो-डेबिट के ज़रिए हर महीने खाते से कटता है।
नामांकन और आवेदन प्रक्रिया (Enrollment Process):
- बैंक या पोस्ट ऑफिस जाएं जहाँ आपका सेविंग खाता है।
- APY फॉर्म भरें (या ऑनलाइन बैंकिंग से करें)
- मोबाइल नंबर और आधार कार्ड दर्ज करें
- योजना की पेंशन राशि और योगदान चुनें
- आपका खाता APY से लिंक हो जाएगा और योगदान हर महीने ऑटो कटेगा।
कई बैंकों में यह सेवा नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग से भी उपलब्ध है।
नॉमिनी और मृत्यु लाभ (Nominee & Death Benefits):
- खाता धारक की मृत्यु के बाद उसका जीवनसाथी (spouse) को पेंशन मिलती रहेगी।
- यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो पूरा जमा corpus (₹1.7 लाख से ₹8.5 लाख तक) नॉमिनी को मिलेगा।
- पति-पत्नी दोनों इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
प्रमुख विशेषताएँ (Key Features):
- 60 वर्ष की उम्र के बाद आजीवन मासिक पेंशन
- सरकार की गारंटीशुदा पेंशन योजना
- केंद्र सरकार का सह-योगदान (यदि पात्र हैं)
- किसी भी समय योजना से बाहर निकलने की सुविधा (कुछ शर्तों के साथ)
- आयकर छूट: सेक्शन 80CCD(1B) के तहत टैक्स छूट
योजना से बाहर निकलना (Exit from Scheme):
| परिस्थिति | क्या मिलेगा? |
|---|---|
| 60 वर्ष के बाद | पूरी पेंशन योजना लाभ |
| मृत्यु | जीवनसाथी को पेंशन / नॉमिनी को राशि |
| बीच में योजना से बाहर निकलना | अनुशंसित नहीं है, लेकिन मिल सकती है जमा राशि + ब्याज |
कैसे चेक करें स्टेटस और बैलेंस?
- अपने बैंक से जानकारी ले सकते हैं
- कुछ बैंक SMS भेजते हैं
- PFRDA की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं
- UMANG App या बैंक ऐप्स से भी जानकारी मिलती है